मार्च के महीने में करदाताओं को टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम करने होते हैं। मार्च महीने के पूरा होने के साथ ही वित्त वर्ष खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि 31 मार्च तक आपको कौन-कौन से काम निपटा लेने हैं।
बिलेटेड और रिवाइज्ड क्लिक
- आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए देर से और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2021 तक फाइल किया जा सकता है।
- किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा ख्रेडम होने के बाद भी बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। हालांकि पेनल्टी भी देनी पड़ती है।
- रिवाइजड आईटीआर तब फाइल की जाती है जब करदाता से ओरिजनल टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।एडवांस टैक्स की चौथी किस्त
- 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करनी होगी।
- इनकम टैक्स कानून के तहत किस नियक्ति (सातियर सिटीजन जिसका Profical इनकम नहीं है को छोड़कर) की टैक्स भुगतान दायित्व वर्ष में 10,000 रुपये से जियाडा है तो उसे चार किस्तों में एडवांस टैक्स देना होता है।
- 5 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स देना पड़ता है।
- एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनालटी लगता है।
आधार को पैन के साथ सूची बनाना
आधार को पैन के साथ सूची करने की भी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इस तिथि तक पैन के साथ आधार को सूची में नहीं किया गया है तो पैन तटस्थ हो जाएगा।
विवाद से विश्वास योजना
इनकम टैक्स विभाग ने प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। इस शकीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है।
GST रिटर्न फाइलिग
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न (जीएसटी रिटर्न) दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई थी।
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