Whatsapp को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
Whatsapp की तरफ से कुछ दिनों पहले लाई गई नई प्राइवेट policy को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर चुनौती पर सुनावई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को नई policy को लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस भेजने से मना कर दिया।
Whatsapp को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अगर आपको Whatsapp पसंद नहीं तो डिलीट कर दीजिए
होईकोर्ट ने किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया
हाईकोर्ट में यह अपील की गई थी कि सरकार को व्हाट्सएप की नई policy को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस याचिका में नई policy को निजता का उल्लंघन बताया गया है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होना है।
सरकार इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह कहा गया है कि Whatsapp जैसा प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को शेयर करना चाहता है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।
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अगर आपको Whatsapp पसंद नहीं तो डिलीट कर दीजिए
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि Whatsapp एक निजी ऐप है। अगर इस ऐप से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह ऐप आपकी निजता को प्रभावित कर रहा है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए।
हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि ऐसे कई ऐप हैं जिसके साथ आप अपना डेटा शेयर करते हैं। किसी मैप या ब्राउजर के साथ भी डाटा शेयर किया जाता है। गौरतलब है कि Whatsapp की नई प्राइवेसी policy को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसको देशभर में आलोचना की जा रही है। लोग इसे अपनी निजता में दखल मान रहे हैं।